17. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना(Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0):-
हम इस वेबसाइट आज आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे बताएँगे की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना होता क्या है और कब शुरू कब हुआ किसने किया और इसमें क्या-क्या होता सभी चीजे बताये जाएग। और आपका कोई उपदेश है तो निचे कमेंट कर सकते है।
"स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन" के नारे के साथ केंद्र सरकार नें 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना - "प्रधानमंत्री उज्जवला योजना" की शुरूआत की है।
यह योजना एक धुँआरहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। योजना से एलपीजी के उपयोग में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य संबंधी विकार, वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई को कम करने में मदद मिलेगी।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।
मुख्य विशेषताएं
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने अगले 3 साल के लिए 8000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बीपीएल परिवारों के लिए 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, 1600 रुपये की वित्तीय सहायता के साथ प्रदान करेगा
- 2016 के बजट भाषण में योजना के बारे में घोषणा की गई और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2000 रुपये करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया।
- कनेक्शनों को महिला लाभार्थियों के नाम पर जारी किया जायेगा।
- चूल्हे एवं रिफिल की लागत के लिए ईएमआई की सुविधा भी प्रदान की जायेगी।
- यह प्रधानमंत्री के गिव इट अभियान के मानार्थ है जिसके तहत 75 लाख मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों नें स्वेच्छा से अपने रसोई गैस सब्सिडी को छोड़ दिया है।
उद्देश्य
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा
- खाना पकाने के लिए एक स्वस्थ ईंधन उपलब्ध कराना
- जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण ग्रामीण आबादी के लाखों लोगों के बीच स्वास्थ्य से संबंधित खतरों को रोकने के लिए।
बजट एवं आवंटन
- सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 से शुरू होने वाले तीन वर्षों के लिए कुल 8000 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कार्यान्वयन के लिए 2016-2017 में सरकार ने 2000 करोड़ रुपये का आवंटन पहले ही कर दिया है। वर्तमान वित्तिय वर्ष में सरकार लगभग 1.5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन वितरित करेगी।
- यह योजना प्रधानमंत्री के "गिव इट" अभियान के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी में बचाये गये पैसे का उपयोग कर लागू किया जाएगा। भारत सरकार ने अब तक एलपीजी सब्सिडी में लगभग 5,000 करोड़ रुपये बचा लिया है। "गिव इट" अभियान के शुभारंभ के बाद से 1.13 करोड़ लोगों नें सब्सिडी का परित्याग किया और बाजार मूल्य पर एलपीजी सिलेंडर खरीद रहे हैं।
वित्तीय सहायता
यह योजना पात्र बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत कनेक्शनों को परिवार के महिला मुखिया के नाम पर जारी किया जायेगा। सरकार ईएमआई की सुविधा भी प्रदान करेगी।
कार्यान्वयन
यह इतिहास में पहली बार है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इतनी विशाल कल्याण का कार्यान्वयन कर रहा है जो बीपीएल परिवारों से संबंधित करोड़ों महिलाओं को लाभ प्रदान करेगा। पात्र बीपीएल परिवारों का पहचान राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से किया जाएगा। यह योजना तीन साल अर्थात् वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में लागू किया जाएगा।
पात्रता के मापदंड
- आवेदक को 18 वर्ष की आयु से ऊपर की महिला होना चाहिए।
- आवेदक एक बीपीएल कार्ड धारक ग्रामीण निवासी होना चाहिए।
- महिला आवेदक का सब्सिडी राशि प्राप्त करने के लिए देश भर में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत बैंक खाता होना चाहिए।
- आवेदक परिवार के घर पहले से एलपीजी कनेक्शन नही होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- बीपीएल राशन कार्ड
- पंचायत प्रधान / नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिकृत बीपीएल प्रमाण पत्र
- एक फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड)
- हाल का एक पासपोर्ट आकार का फोटो
- बुनियादी विवरण जैसे नाम, संपर्क जानकारी, जन धन / बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड नंबर आदि
Eligibility criteria to avail connection under Ujjwala 2.0
- Applicant ( woman only) must have attained 18 years of age.
- There should not be any other LPG connection from any OMC in the same household.
- Adult woman belonging to any of the following categories – SC, ST, Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin), Most Backward Classes (MBC), Antyodaya Anna Yojana (AAY), Tea and Ex- Tea Garden tribes, Forest Dwellers, People residing in Islands and River Islands, enlisted under SECC Households (AHL TIN) or any Poor Household as per 14-point declaration.
- आवेदक (केवल महिला) की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
- निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व-चाय बागान जनजाति, वनवासी, में रहने वाले लोग 14 सूत्रीय घोषणा के अनुसार SECC परिवारों (AHL TIN) या किसी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध द्वीप और नदी द्वीप समूह।
Documents required
- Know Your Customer(KYC)
- Aadhaar Card of applicant as Proof of Identity and Proof of Address in case applicant is residing at the same address as mentioned in Aadhaar (not mandatory for Assam and Meghalaya).
- Ration Card issued by the State from which application is being made/ other State Govt. document certifying family composition/ Self-Declaration as per Annexure I (for migrant applicants)
- Aadhaar of beneficiary and adult family members appearing in document at Sl. 3.
- Bank Account Number and IFSC
- Supplementary KYC to support status of the family.
- अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)
- आवेदक का आधार कार्ड पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसा कि आधार में उल्लेख किया गया है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
- जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है/अन्य राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड। अनुलग्नक I (प्रवासी आवेदकों के लिए) के अनुसार पारिवारिक संरचना/स्व-घोषणा प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़
- क्र.सं. में दस्तावेज़ में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार। 3.
- बैंक खाता संख्या और IFSC
- परिवार की स्थिति का समर्थन करने के लिए अनुपूरक केवाईसी।
Applicants may apply to any distributor of her choice either by submitting application at the distributor or by submitting a request through Online Portal.
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