इस वेबसाइट में आपको जानकारी देने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले योजनाओ के बारे जानकारी दिया जायेगा और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर सकते है।
- अटल पेंशन योजना-
- Atal Pension Yojana (APY)
अटल पेंशन योजना (एपीवाई)-अभिदाता सूचना विवरणिका
- अटल पेंशन योजना (एपीवाई) 60 वर्ष की आयु के पश्चात् रू.1000, रु.2000, रु.3000,, रु.4000, रु.5000 प्रतिमाह की मासिक पेंशन प्रदान करने की गारंटी प्रदान करती है।
- एपीवाई में शामिल होने के लिए अभिदाता भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु 18-40 वर्ष होनी चाहिए ।
- अभिदाता किसी बैंक शाखा/डाकघर के माध्यम से (आनलाईन/आफलाईन तरीके से, जो भी उपलब्ध हो) एपीवाई में शामिल हो सकता है।
- एपीवाई खाते में नामांकन और पति / पत्नी की जानकारी प्रदान करना आनिवार्य है।
- बचत बैंक खाते से आटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से मासिक या त्रैमासिक या अर्धवार्षिक आधार पर अंशदान किये जाते हैं ।
प्रान,लेनदेन विवरण और एपीवाई के तहत अंशदान
- खाते की विवरणी और प्रान कार्ड को किसी भी समय, किसी भी स्थान से www.npscra.nsdl.co.in>> Home>>Atal Pension Yojna >>Print APY e-Pran/Transaction Statement View पर जाकर भनिःनिशुल्क देखा और प्रिंट किया जा सकता है।
- अभिदाता वेबसाइट https://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.html>> Atal Pension Yojana>>Print APY प्रान कार्ड पर जाकर निर्धारित राशि का भुगतान करने के पश्चात भौतिक प्रान काडष को पंजीकृत पते पर भेजे जाने का अनुरोध कर सकता है।
- अटल पेंशन योजना में पंजीकरण होने पर खाते की विवरणी वर्ष में एक बार पंजीकृत पते अर्थात अटल पेंशन योजना में पंजीकृत होने के बाद अभिदाता द्वारा प्रदान किये गए पते पर भेजी जाती है।
- एपीवाई खाते/अंशदान से सम्बंभधत सिी जानकारी सम्बंधित बैंक एपीवाई-एसपी शाखा से सीजीएमएस के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- सीआरए-एनएसडीएल द्वारा अभिदाता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आवधिक एसएमएस अलर्ट के माध्यम से अंशदानों के विषय में सुचना भेजी जाती है।
एपीवाई के तहत अभिदाता भववरि में संशोधन
- निजी सूचना जैसे पता, फोन नंबर, आदि में संशोधन के लिए अभिदाता को अभिदाता संशोधन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज़ सहित सम्बंधित बैंक /एपीवाई-एसपी शाखा में जमा कराना होगा। यह फॉर्म https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php पर जाकर आनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।
- अंशदान की आवृत्ति में परिवर्तन जैसे तिमाही अंशदान से मासिक अंशदान या छमाही अंशदान से त्रैमासिक अंशदान आदि एपीवाई अभिदाता द्वारा सम्बंधित बैंक/एपीवाई-एसपी शाखा से लिखित अनुरोध जमा करने के बाद किया जा सकता है।
पेंशन राभश को अपग्रेड/डाउनग्रेड करना
- एपीवाई अभिदाता वर्ष में एक बार पेंशन राशि को अपग्रेड/डाउनग्रेड कर सकता है।
- यह फीचर,उपयोक्ता को चुनी गई गारंटीड पेंशन राशि के अनुसार जमा/प्राप्त की जानेवाली अंतर राशि को देखने में सक्षम बनाता है।
- अपग्रेड के मामले में अधिक राशि जमा की जानी चाहिए होगी और डाउनग्रेड के मामले में अतिरिक्त राशि अभिदाता को वापस की जाएगी।
- वर्ष में एक बार, यह विकल्प परिवर्तन सुविधा उपलब्ध है, जिसके लिए फॉर्म ” https://www.npscra.nsdl.co.in/>> Home>>Atal Pension Yojna>> Forms>>Maintenance>>Forms to upgrade/downgrade pension amount under APY, पर उपलब्ध है, जिसे भरकर बैंक/एपीवाई-एसपी शाखा में जमा करना होगा। पेंशन राशि को अपग्रेड करने का अथष हैअभिदाता की पेंशन राभश को बढाना और पेंशन राभश को डाउनग्रेड करने का अर्थ है पेंशन राशि को घटाना।
एपीवाई से निकास
- स्वेच्छिक निकासी (60 वर्ष की आयु से पूर्व निकासी ) एपीवाई खातों को बंद करने के लिए विधिवत भरा हुआ “खाता बंद करने का फॉर्म (स्वेच्छिक निकासी) cऔर अन्य सम्बंधित दस्तावेज़ सम्बंधित बैंक/एपीवाई-एसपी शाखा में जमा करना होगा। यह फॉर्म www.npscra.nsdl.co.in >>Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Withdrawal Form>> Voluntary exit APY withdrawal form पर उपलब्ध है। यह फॉर्म , बैंक/एपीवाई-एसपी शाखा में भी उपलब्ध होगा। अभिदाता को एपीवाई खाता बंद होने के फॉर्म जमा करने के बाद, एपीवाई खाते से जुड़े बचत बैंक खाते को बंद नहीं करना चाहिए , क्योकि एपीवाई खाता बंद होने से अभिदाता को जो समापन राशि प्राप्त होती है, वह एपीवाई से जुडे बैंक खाते में अंतरित की जाती है और इस बचत खाते के बंद होने से समापन राशि के जमा होने में समस्या आ सकती है।
- मृत्यु के कारण निकासी : दावाकर्ता सम्बंधित बैंक/एपीवाई-एसपी शाखा में मृत्यु प्राणपत्र की एक प्रति के साथ विधिवत भरा हुआ “एपीवाई क्लोज़र फॉर्म जमा कर सकता है। फॉर्म www.npscra.nsdl.co.in >>Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Withdrawal पर उपलब्ध है। यह बैंक/एपीवाई-एसपी शाखा में भी उपलब्ध है।
- 60 वर्ष की आयु से पूर्व एपीवाई अभिदाता की मृत्यु होने पर पति/पत्नी के पास अभिदाता के एपीवाई खाते में अंशदान जारी रखने का विकल्प होता है, जिसे पति या पत्नी के नाम पर शेष निहित समय के लिए (मूल अभिदाता के 60 वर्ष पूरे होने की तिथि तक) जारी रखा जा सकता है। यदि पति या पत्नी एपीवाई खाते को जारी नहीं रखना चाहता, तो उसे केवल उसके संचित पेंशन धन को अर्थात मूल अभिदाता द्वारा एपीवाई में किये गये अंशदान के साथ साथ उस अंशदान पर शुद्ध वास्तविक ब्याज़ (खाता रखरखाव शुल्क घटाने के बाद) को वापस कर दिया जाएगा ।
- 60 वर्ष की आयु के बाद एपीवाई अभिदाता की मृत्यु होने पर, अभिदाता के पति/पत्नी को मासिक गारंटीड पेंशन देय होगी और अभिदाता के पति या पत्नी की मृत्यु के बाद पेंशन धन/संचित कोष का पेंशन योजना में घोषित और नामित को भुगतान किया जायेगा। नामित व्यक्ति, अभिदाता के पति या पत्नी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति होना चाहिए।
एपीवाई मोबाइल एप्लीकेशन
एपीवाई मोबाइल एप्लीकेशन एपीवाई उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध है, जिसमे पिछले 5 अंशदान देखे जा सकते हैंऔर खाते की विवरणी और ईप्रान को बिना किसी शुल्क के डाउनलोड किया जा सकता है। एंड्रायड उपयोगकर्ताओं गूगल प्लेस्टोर से एपीवाई मोबाइल एप्लीकेशन को सर्च विकल्प पर जाकर ‘एपीवाई और एनपीएस लाइट’ लिखते हुए डाउनलोड कर सकते हैं।
एपीवाई के तहत शिकायत दर्ज करना
- अभिदाता द्वारा किसी भी समय और निःशुल्क और किसी भी स्थान से www.npscra.nsdl.co.in >>Home>> select:NPS-Lite पर जाकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
- अभिदाता को दर्ज की गई शिकायत के लिए एक टोकन नंबर आबंटित किया जाएगा। अभिदाता शिकायत की वर्त्तमान स्थिति को “Check the status of Grievance/Enquiry already registered” पर जाकर देख सकता है।
अप्लाई करने के लिए इस लिंक पर जाये Click Here
दूसरे भाषा में जानने के लिए English,मराठी, कन्नड़ ,तेलगु, असाम, बिंगोली, गुजरती, मलयालम, ओड़िया, पंजाबी, तमिल और उर्दू.
No comments:
Post a Comment