26. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना :
विशेषताएं
पात्रता
18 से 50 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक इस योजना में शामिल हो सकते हैं. यदि किसी व्यक्ति के एक या विभिन्न बैंकों में कई बचत बैंक खाते हैं, तो वह व्यक्ति केवल एक बचत बैंक खाते के माध्यम से इस योजना में शामिल हो सकता है.
पॉलिसी अवधि
1 जून से अगले वर्ष में 31 मई तक.
प्रीमियम
अगले वर्ष से पॉलिसी का नवीकरण रु. 436 प्रति वर्ष की दर से देय है, लेकिन पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत किए गए नामांकन के लिए यथानुपात प्रीमियम का भुगतान निम्नलिखित दरों पर किया जाएगा
मद सं. नामांकन अवधि लागू प्रीमियम
1 जून, जुलाई, अगस्त / रु. 436 का वार्षिक प्रीमियम
2 सितंबर, अक्तूबर और नवंबर रु. 114 की दर से 3 तिमाहियों का प्रीमियम अर्थात रु. 342.
3 दिसंबर, जनवरी और फरवरी रु. 114 की दर से 2 तिमाही का प्रीमियम अर्थात रु. 228.
4 मार्च, अप्रैल और मई 1 तिमाही का प्रीमियम अर्थात रु. 114.
बैंक का इंश्योरेंस भागीदार : इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमि.
नामांकन प्रणाली
खाता धारक निम्नलिखित प्रणालियों में से किसी के भी माध्यम से पीएमजेजेबीवाय के लिए नामांकन कर सकता है.
शाखा में जाकर
बीसी के पास जाकर
बॉब वर्ल्ड इंटरनेट (इंटरनेट बैंकिंग) के माध्यम से
किसी भी समय योजना से बाहर जाने वाले व्यक्ति, भविष्य में निर्धारित प्रारूप में अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा प्रस्तुत कर योजना में शामिल हो सकता है.
बीमा का समापन
सदस्य का जीवन बीमा निम्नलिखित घटनाओं पर समाप्त हो जाएगा और निम्नलिखित स्थितियों में उन्हें कोई लाभ नहीं दिया जाएगा:
वार्षिक नवीनीकरण के अधीन 55 वर्ष (जन्म दिवस के आस पास) की आयु होने पर (हालांकि, प्रविष्टि 50 वर्ष की आयु होने पर संभव नहीं होगी)
बैंक में खाते का बंद होना या बीमा को जारी रखने के लिए अपर्याप्त शेष
योजना के तहत कई कवरेज के मामले में, बीमा कवर रु. 2 लाख तक सीमित होगा और प्रीमियम जब्त किया जा सकेगा.
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